Corrected/Revised Return General
Deductor/collector is required to furnish one regular TDS/TCS statement for a particular TAN, Form, Financial year and quarter. In case there are any additions/updates to be made to the details of the regular statement accepted at the TIN central system, the same should be done by furnishing a correction statement.
In case of deficiencies in the accepted regular TDS/TCS statement such as incorrect challan details or PAN not provided or provided incorrectly, the tax credit will not reflect in the Form 26AS of the deductees in your statement.
To facilitate compliance as well ascorrect credit in Form 26AS of the deductees you are required to remove deficiencies, if any, in the accepted regular TDS/TCS statement by filing a correction statement.
The following are the various types of corrections that you can make to an accepted regular TDS/TCS statement:
- Update deductor details such as Name, Address of Deductor. This type of correction is known as C1.
- Update challan details such as challan serial no., BSR code, challan tender date, challan amounts etc. This type of correction is known as C2.
- Update/delete /add deductee details. This type of correction is known as C3.
- Add / delete salary detail records. This type of correction is known as C4.
- Update PAN of the deductee or employee in deductee/salary details. This type of correction is known as C5.
- Add a new challan and underlying deductees. This type of correction is known as C9.
Yes. There is no need to file separate statements for different types of corrections. In case you need to update or add different deductees / challans in the same statement, it can be done in a single correction file.
Depending on the type of correction a single correction file may contain multiple correction statements. A correction file containing more than one correction statement is called “multiple batch correction statement”.
On successful validation of the correction file through the File Validation Utility (FVU), following will be created:
- .fvu file
- Statement statistics report (one each for each type of correction)
- Form 27A will be generated by FVU in PDF format.
Copy the .fvu file on a CD / Pen Drive and submit the same to the TIN-FC along with print out of the statement statistics reports and Form 27A.
You can file the corrected e-TDS/TCS return at any TIN-FC.
Yes. Upload fee is payable for each and every e-TDS/TCS return accepted by the TIN-FC, irrespective of whether it is a correction e-TDS/TCS statement or an original e-TDS/TCS statement. Upload fees applicable for correction statement is as per table below:
No. of deductee records in e-TDS/TCS return | Upload charges (*GST as applicable) |
Returns having up to 100 records | ₹ 50.00 |
Returns having 101 to 1000 records | ₹ 213.60 |
Returns having more than 1001 records | ₹ 694.20 |
Yes, TIN-FC will issue a Provisional Receipt in case corrected e-TDS/TCS return file is valid and accepted by the TIN-FC. The Provisional Receipt issued by TIN-FC is deemed to be the proof of corrected e-TDS/TCS return filed by you.
No, as advised by Income Tax Department, with effect from July 1, 2013, acceptance of 'Y' type of correction TDS/TCS statements has been discontinued at TIN.
कतौटीकर्ता/ कलेक्टर एक विशेष टैन, फॉर्म, वित्तीय वर्ष और तिमाही के लिए रेग्यूलर टीडीएस/टीसीएस स्टेटमेंट प्रस्तुत करना आवश्यक है। टीआईएन केंद्रीय प्रणाली में स्वीकार किए गए रेग्यूलर स्टेटमेंट के विवरण के लिए कोई जोड़ / अद्यतन किए जाने की स्थिति में, एक संशोधित स्टेटमेंट प्रस्तुत कर किया जाना चाहिए।
स्वीकार किए गए नियमित टीडीएस / टीसीएस विवरण जैसे गलत चालान विवरण या पैन प्रदान किए जाने या गलत तरीके से प्रदान किए गए कमियों के मामले में, कर क्रेडिट आपके विवरण में कटौतीकर्ताओं के फॉर्म २६एएस में प्रतिबिंबित नहीं होगा। संशोधित के प्रकार के आधार पर एक संशोधित फ़ाइल में कई संशोधित हो सकते हैं। एक संशोधित फाइल जिसमें एक से अधिक संशोधन स्टेटमेंट हैं, उसे “एकाधिक बैच संशोधित स्टेटमेंट” कहा जाता है।
निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के संशोधन हैं जिन्हें आप एक रेग्यूलर टीडीएस / टीसीएस स्टेटमेंट में कर सकते हैं:
हाँ। विभिन्न प्रकार के संशोधनों के लिए अलग-अलग स्टेटमेंट दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको एक ही स्टेटमेंट में अलग-अलग डिडक्टीज / चालान अद्यतन करने या जोड़ने की जरूरत है, तो यह एक संशोधित फाइल में किया जा सकता है।
सुधार के प्रकार के आधार पर एक हीं संशोधित फ़ाइल में कई सुधार स्टेटमेंट हो सकते हैं। एक संशोधित फ़ाइल जिसमें एक से अधिक संशोधित स्टेटमेंट हैं, उसे "एकाधिक बैच संशोधित स्टेटमेंट " कहा जाता है।
फाइल सत्यापन उपयोगिता (एफवीयू) के माध्यम से संशोधित फाइल के सफल सत्यापन पर, निम्नलिखित प्रारूप में फाइल बनती है:
१. एफवीयू फाइल
२.स्टेटमेंट सांख्यिकी रिपोर्ट (एक, प्रत्येक प्रकार के सुधार के लिए)
३.फॉर्म २७ए एफवीयू द्वारा पीडीएफ प्रारूप में जारी किया जाएगा।
सीडी / पेन ड्राइव पर एफवीयू फ़ाइल की प्रतिलिपि बनाएँ और टिन-एफसी के साथ स्टेटमेंट आँकड़ों की रिपोर्ट और फॉर्म २७ए का प्रिंट आउट जमा करें।
आप किसी भी टिन-एफसी पर सही ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
हाँ, अपलोड शुल्क टिन-एफसी द्वारा स्वीकार किए गए प्रत्येक ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न के लिए देय है, भले ही यह एक सुधार ई-टीडीएस / टीसीएस विवरण हो या मूल ई-टीडीएस / टीसीएस विवरण हो। संशोधित स्टेटमेंट के लिए लागू शुल्क नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:
ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न में डिडक्टी रिकॉर्ड की संख्या | अपलोड का शुल्क (वस्तु एवं सेवा कर लागू है) |
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१०० रिकॉर्ड तक रिटर्न | रु. ५०.०० |
१०१ से १००० रिकॉर्ड तक रिटर्न | रु. २१३.६० |
१००० रिकॉर्ड से अधिक होने तक रिटर्न | रु. ६९४.२० |
हाँ, टिन-एफसी द्वारा संशोधित ई-टीडीएस/टीसीएस रिटर्न फाइल को मान्य और स्वीकृत करने के बाद टिन-एफसी अनंतिम रसीद जारी करेगा। टिन-एफसी द्वारा जारी अनंतिम रसीद को आपके द्वारा दर्ज संशोधित ई-टीडीएस/टीसीएस रिटर्न का प्रमाण माना जाता है।
नहीं, आयकर विभाग द्वारा दी गयी सलाह के अनुसार, १ जुलाई, २०१३ से, टिन पर 'Y' प्रकार के सुधार टीडीएस / टीसीएस विवरणों की स्वीकृति बंद कर दी गई है।