PAN / General
Permanent Account Number (PAN) is a ten-digit alphanumeric identifier, issued by Income Tax Department. Each assessee (e.g. individual, firm, company etc.) is issued a unique PAN.
All existing assessees or taxpayers or persons who are required to file a return of income, even on behalf of others, must have a PAN. Any person, who intends to enter into economic or financial transactions where quoting PAN is mandatory, must also have a PAN.
Section 160 of IT Act, 1961 provides that a minor, lunatic, idiot, mentally retarded, deceased, wards of court and such other persons may be represented through a Representative Assessee.
In such cases,
- In the application for PAN, details of the a minor, lunatic, idiot, mentally retarded, deceased, wards of court, etc. should be provided.
- Details of representative assessee have to be provided in item 14 of the application for PAN.
Permanent Account Number (PAN), as the name suggests, is a permanent number and does not change.
Changing the address though, may change the Assessing Officer. Such changes must, therefore, be intimated to ITD so that the PAN database of ITD can be updated. One can intimate change in address by filling up the form for Request for New PAN Card or/and Changes or Correction in PAN data. This form can be submitted at any TIN-FC or online at Protean e-Gov - TIN website.
No. Obtaining/possessing more than one PAN is against the law and may attract a penalty up to 10,000. Therefore, it is advisable not to obtain/possess more than one PAN.
You may fill and submit PAN Change Request application form by mentioning the PAN which you are using currently on top of the form. All other PAN/s inadvertently allotted to you should be mentioned at item no. 11 of the form and the corresponding PAN card copy/s should be submitted for cancellation along with the form.
Yes. As per procedure prescribed by Income Tax Department, third party verification may be conducted to verify identity and address of PAN applicants along with genuineness of documents submitted by them during PAN application. If found fake, the Income Tax Department may take suitable action.
e-PAN is a digitally signed PAN card issued in electronic form and it is a valid proof of allotment of PAN.
Yes. It is mandatory to mention valid e-mail ID in PAN application form to receive e-PAN.
Section 139AA of the Income Tax Act states that every person who has PAN as on July 1, 2017 is required to link his/her PAN with his/her Aadhaar number. Section 139AA also requires mandatory quoting of Aadhaar while applying for new PAN and also while filing return.
Aadhaar-PAN linking deadline has been extended till March 31, 2022.
(A) You may visit e-filing website of Income Tax Department https://www.incometax.gov.in/iec/foportal or Protean e-Gov TIN website www.protean-tinpan.com and link your Aadhaar with PAN.
(B) Alternatively, you can link your Aadhaar with PAN by sending SMS in the following format to 567678 –
The format is: UIDPAN<SPACE><12 digit Aadhaar><SPACE><10 digit PAN>
For example, if your Aadhaar number is 111122223333 and PAN is AAAPA9999Q, then you are required to send SMS to 567678 as UIDPAN 111122223333 AAAPA9999Q
This is a free service provided by Protean e-Gov. However, SMS charges as levied by the mobile operator will be applicable
You can link your Aadhaar with PAN using Biometric Aadhaar Authentication services. Click here to download Aadhaar Seeding Request Form and visit designated PAN centre for Biometric Aadhaar Authentication along with supporting documents i.e. copy of PAN card and Aadhaar card. Unlike abovementioned online services, linking of Aadhaar with PAN using Biometric Aadhaar Authentication is chargeable.
पैन
परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन), एक दस अंकों का अल्फान्यूमरिक आइडेंटिफायर (पहचानकर्ता) है, जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। प्रत्येक ऐसेसी (यानी व्यक्ति, फर्म, कंपनी आदि) को एक अद्वितीय पैन जारी किया जाता है।
सभी मौजूदा ऐसेसी या करदाता या व्यक्ति, जिन्हें आय का रिटर्न दर्ज करना आवश्यक है, भले ही किसी की ओर से दर्ज कर रहे हो, उनके पास पैन होना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति, जो आर्थिक या वित्तीय लेनदेन करना चाहता है, जहाँ पैन दर्ज करना अनिवार्य है, उनके पास भी पैन होना अनिवार्य है।
आईटी अधिनियम, १९६१ की धारा १६० में यह प्रावधान है कि नाबालिग, पागल, मूर्ख, मंद बुद्धी, मृत और अदालत के वार्ड और ऐसे अन्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व रीप्रेसेंटेटिव ऐसेसी (प्रतिनिधी निर्धारिती) के माध्यम से किया जा सकता है।
ऐसे मामलों में:
हाँ, ‘रिटर्न ऑफ इनकम (आय के रिटर्न)’ करने पर पैन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) जैसा कि नाम दर्शाता है, यह एक स्थायी क्रमांक है और इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। हालांकि पता बदलने से, ऐसेसी अधिकारी बदल सकता है। इसलिए, इस तरह के बदलावों को आईटीडी को सूचित किया जाना चाहिए ताकि आईटीडी के पैन डेटाबेस को अद्यतन (अपडेट) किया जा सकें। आवेदक नए पैन कार्ड के अनुरोध या/और पैन डाटा में परिवर्तन या संशोधन के लिए फॉर्म भरकर पता में बदलाव को सूचित कर सकता है। यह फॉर्म किसी भी टिन-एफसी या प्रोटियन (पूर्व एनएसडीएल ई-गवर्नेंस) टिन वेबसाईट पर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।
नहीं,एक से अधिक पैन प्राप्त करना/ रखना गैर-कानूनी है, जिसके लिए रु. १०,००० का जुर्माना हो सकता है। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि एक से अधिक पैन ना प्राप्त करें / ना रखें।
वर्तमान में आप जिस पैन का उपयोग कर रहें है, फॉर्म में उसका विवरण सबसे ऊपर भरकर पैन चेंज रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आपके द्वारा अनजाने में आवंटित सभी अन्य पैन/नों का फॉर्म के आइटम नंबर ११ में उल्लेख किया जाना चाहिए और रद्दीकरण के लिए फॉर्म के साथ संबंधित पैन कार्ड की कॉपी/याँ जमा की जानी चाहिए।
हाँ,आयकर विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, पैन आवेदन के दौरान उनके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की पुष्टि के साथ-साथ पैन आवेदकों की पहचान और पते के सत्यापन के लिए तीसरे पक्ष द्वारा सत्यापन किया जा सकता है। फर्जी पाए जाने पर आयकर विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जा सकती है।
ई-पैन इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी एक डिजिटल हस्ताक्षरित पैन कार्ड है और यह पैन के आवंटन का एक वैध प्रमाण है।
हाँ,ई-पैन प्राप्त करने के लिए पैन आवेदन फॉर्म में वैध ई-मेल आईडी का उल्लेख करना अनिवार्य है।
आयकर अधिनियम की धारा १३९एए में कहा गया है कि १ जुलाई, २०१७ तक पैन रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने पैन को अपने आधार नंबर से जोड़ना आवश्यक है। धारा १३९एए में नए पैन के लिए आवेदन करते समय और रिटर्न दाखिल करते समय भी आधार को अनिवार्य रूप से उद्धृत करना आवश्यक है।
आधार-पैन लिंकिंग की समय सीमा ३१ मार्च, २०२२ तक बढ़ा दी गई है।
- आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal या Protean e-Gov TIN वेबसाइट www.protean-tinpan.com पर जा सकते हैं और अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं।
- वैकल्पिक रूप से, आप निम्नलिखित प्रारूप में ५६७६७८ पर एसएमएस भेजकर अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं -
प्रारूप है: UIDPAN<स्पेस> <१२ अंक आधार> <स्पेस> <१० अंक पैन>
उदाहरण के लिए, यदि आपका आधार नंबर 111122223333 है और पैन AAAPA9999Q है, तो आपको UIDPAN 111122223333 AAAPA9999Q के रूप में ५६७६७८ पर एसएमएस भेजना होगा।
यह प्रोटियन (पूर्व एनएसडीएल ई-गवर्नेंस) द्वारा प्रदान की जाने वाली एक निःशुल्क सेवा है। हालांकि, मोबाइल ऑपरेटर द्वारा लगाए गए एसएमएस शुल्क लागू होंगे।
आप बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण सेवाओं का उपयोग करके अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। आधार सीडिंग अनुरोध फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें और बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के लिए नामित पैन केंद्र पर सहायक दस्तावेजों यानी पैन कार्ड और आधार कार्ड की प्रति के साथ जाएं। उपर्युक्त ऑनलाइन सेवाओं के विपरीत, बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके आधार को पैन से जोड़ने पर शुल्क लगता है।