PAN / New PAN
You can apply for PAN by filling up Application for Allotment of Permanent Account Number (PAN application form). The forms are -
- Form 49A (for Indian Citizens)
- Form 49AA (for Foreign Citizens)
PAN application can be made either online through Protean web-site www.protean-tinpan.com (Click here to apply for PAN online) or through any of the Protean TIN-Facilitation Centres/ PAN Centres (Click here to select the nearest TIN – Facilitation Centers/ PAN centres where PAN application may be submitted).
You can obtain PAN application form from any Protean TIN-Facilitation Centre (TIN-FC)/ PAN Centre or any other stationery vendors providing such forms. The same can be downloaded from Protean-TIN website. Click here to download the form.
No.The form is freely downloadable from Protean e-Gov-TIN website. Click here to download the form. You can also obtain the form from any Protean e-Gov TIN Facilitation Center (TIN-FC)/PAN Center free of cost.
You can submit your duly filled and signed PAN application form along-with the supporting documents to any of the TIN-FCs or PAN Centres managed by Protean e-Gov.However, if applied online, duly signed and photo affixed acknowledgement receipt alon-gwith supporting documents should be sent to below address:
INCOME TAX PAN SERVICES UNIT
(Managed by Protean e-Governance Infrastructure Limited)
5th Floor, Mantri Sterling, Plot No. 341,
Survey No. 997/8, Model Colony,
Near Deep Bungalow Chowk,
Pune - 411 016
- If Physical PAN Card is required:
While submitting PAN application form, applicant will have to indicate whether physical PAN card is required. If applicant opts for physical PAN Card, then physical PAN card will be printed & dispatched at communication address. The e-PAN card in PDF format will be dispatched at e-mail ID mentioned in PAN application form, if the same is provided. Fees applicable are as follows:- - If Physical PAN Card is not required:
PAN applicant will have to indicate at the time of submission of PAN application, if the physical PAN Card is not required. In such cases, email ID will be mandatory & e-PAN Card will be sent to the PAN applicant at the email ID. Physical PAN Card will not be dispatched in such cases. Fees applicable are as follows:-Sr. No. Particulars Fees (exclusive of applicable taxes)(₹) Fees (inclusive of applicable taxes)(₹)
PAN applications submitted at TIN Facilitation Centres / PAN Centres1 e-PAN Card will be dispatched at the email ID mentioned in the PAN application form 61 72
PAN applications submitted Online using physical mode (i.e. Physical documents forwarded to Protean e-Gov.)1 e-PAN Card will be dispatched at the email ID mentioned in the PAN application form 61 72
PAN applications submitted Online through paperless modes (e-KYC & e-Sign / e-Sign scanned based / DSC scanned based):1 e-PAN Card will be dispatched at the email ID mentioned in the PAN application form 56 66
Sr. No. | Particulars | Fees (exclusive of applicable taxes)(₹) | Fees (inclusive of applicable taxes)(₹) |
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1 | Dispatch of physical PAN Card in India (Communication address is Indian address) | 91 | 107 |
2 | Dispatch of physical PAN Card outside India (where foreign address is provided as address for communication) | 862 | 1,017 |
|
|||
1 | Dispatch of physical PAN Card in India (Communication address is Indian address) | 91 | 107 |
2 | Dispatch of physical PAN Card outside India (where foreign address is provided as address for communication) | 862 | 1,017 |
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1 | Dispatch of physical PAN Card in India (Communication address is Indian address) | 86 | 101 |
2 | Dispatch of physical PAN Card outside India (where foreign address is provided as address for communication) | 857 | 1,011 |
You will receive an acknowledgment with a unique 15-digit acknowledgment number on submission of the PAN application form.
- You can inquire the status of your application by accessing Protean -TIN website at the "Status track" option and quoting your unique 15-digit acknowledgement number after three days of your application.
- You can also obtain status of your application through SMS (Short messaging service) using mobile phones. For this, you have to type the word "Protean PAN" followed by your 15-digit acknowledgement number and send it to 57575. For example: SMS Protean PAN 012345678901234 to 57575.
- You can also check the status of your application through Interactive Voice Response (IVR) by calling our call center on 020-27218080.
You should fill the application form legibly in English capital letters and preferably with black ink. Read all the instructions before filling up PAN application form.
Yes. 'Individual' applicants should affix two recent colour photographs with white background (size 3.5 cm x 2.5 cm) in the space provided on the form. The photographs should not be stapled or clipped to the form. The applicant should sign across the photograph affixed on the left side of the form in such a manner that portion of signature is on photo as well as on form. The clarity of image on PAN card will depend on the quality and clarity of photograph affixed on the form.
You have to submit the following documents with the application form:
- Proof of identity (POI)
- Proof of address (POA)
- Proof of date of birth (PODB) (applicable only for Individual & HUF status of applicant.) (POA)
The documents for POI and POA depend on the citizenship and the status of the applicant.
1. Individual and HUF Applicants who are citizens of India and located within and outside India at the time of application for PAN:
Proof of Identity | Proof of Address | Proof of date of birth |
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Indian Citizens (including those located outside India) | ||
(i) Copy of any of the following documents bearing name of the applicant as mentioned in the application:- | (i) Copy of any of the following documents bearing the address mentioned in the application:- | Copy of any of the following documents bearing the name, date, month and year of birth of the applicant as mentioned in the application:- |
a. Aadhaar Card issued by the Unique Identification Authority of India; or | a. Aadhaar Card issued by the Unique Identification Authority of India; or | a. Aadhaar card issued by the Unique Identification Authority of India;or |
b. Elector’s photo identity card; or | b. Elector’s photo identity card; or | b. Elector's photo identity card; or |
c. Driving License; or | c. Driving License; or | c. Driving license; or |
d. Passport; or | d. Passport; or | d. Passport; or |
e. Ration card having photograph of the applicant; or | e. Passport of the spouse; or | e. Matriculation certificate or Mark sheet of recognized board; or |
f. Arm’s license; or | f. Post office passbook having address of the applicant; or | f. Birth certificate issued by the municipal authority or any office authorised to issue birth and death certificate by the Registrar of Birth and Deaths or the Indian Consulate as defined in clause (d) of sub-section (1) of section 2 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955); or |
g. Photo identity card issued by the Central Government or State Government or Public Sector Undertaking; or | g. Latest property tax assessment order; or | g. Photo identity card issued by the Central Government or State Government or Central Public Sector Undertaking or State Public Sector Undertaking; or |
h. Pensioner card having photograph of the applicant; or | h. Domicile certificate issued by the Government; or | h. Domicile certificate issued by the Government; or |
i. Central Government Health Scheme Card or Ex-Servicemen Contributory Health Scheme photo card | i. Allotment letter of accommodation issued by the Central Government or State Government of not more than three years old; or | i. Central Government Health Service Scheme photo card or Ex-servicemen Contributory Health Scheme photo card; or |
j. Property Registration Document; or | j. Pension payment order; or | |
(ii) Certificate of identity in Original signed by a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or Municipal Councilor or a Gazetted officer, as the case may be (in prescribed format) ; or | (ii) Copy of following documents of not more than three months old
(a) Electricity Bill; or (b) Landline Telephone or Broadband connection bill; or (c) Water Bill; or (d) Consumer gas connection card or book or piped gas bill; or (e) Bank account statement or as per Note 2 ; or (f) Depository account statement; or (g) Credit card statement; or |
k. Marriage certificate issued by the Registrar of Marriages; or
l. Affidavit sworn before a magistrate stating the date of birth. |
(iii) Bank certificate in Original on letter head from the branch(alongwith name and stamp of the issuing officer) containing duly attested photograph and bank account number of the applicant (in prescribed format) . | (iii) Certificate of address signed by a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or Municipal Councilor or a Gazetted officer, as the case may be (in prescribed format) or | |
(iv) Employer certificate in original (in prescribed format) . | ||
Note: | Note: | |
1. In case of Minor, any of the above mentioned documents as proof of identity and address of any of parents/guardians of such minor shall be deemed to be the proof of identity and address for the minor applicant. | 1. Proof of Address is required for residence address mentioned in item no. 7. | |
2. For HUF, an affidavit made by the Karta of Hindu Undivided Family stating name, father’s name and address of all the coparceners on the date of application and copy of any of the above documents in the name of Karta of HUF is required is required as proof of identity, address and date of birth. | 2. In case of an Indian citizen residing outside India, copy of Bank Account Statement in country of residence or copy of Non-resident External (NRE) bank account statements (not more than three months old) shall be the proof of address. |
2. Foreign Citizen located within & outside India at the time of application for PAN
Proof of Identity | Proof of Address (Proof should contain the address mentioned in the PAN application form) |
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For Individuals & HUF | |
Attestation not required - | Attestation not required - |
1. Copy of passport, or | 1. Copy of Passport, or |
2. Copy of Person of Indian Origin (PIO) card issued by Government of India, or | 2. Copy of Person of Indian Origin (PIO) card issued by Government of India, or |
3. Copy of Overseas Citizen of India (OCI) card issued by Government of India, Or | 3. Copy of Overseas Citizen of India (OCI) card issued by Government of India, or |
Attestation required -
4. Copy of other national or citizenship Identification Number or Taxpayer Identification Number duly attested by “Apostille” (in respect of countries which are signatories to the Hague Convention of 1961) or by the Indian Embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India (in prescribed format) . |
4. Copy of Bank account statement in the country of residence, or |
5. Copy of Non-resident External (NRE) bank account statement in India, or | |
6. Copy of Certificate of Residence in India or Residential permit issued by the State Police Authorities, or | |
7. Copy of Registration certificate issued by the Foreigner's Registration Office showing Indian address, or | |
8. Copy of Visa granted & Copy of appointment letter or contract from Indian Company & Certificate (in original) of Indian address issued by the employer. | |
Attestation required -
9. Copy of other national or citizenship Identification Number or Taxpayer Identification Number duly attested by “Apostille” (in respect of countries which are signatories to the Hague Convention of 1961) or by the Indian Embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India (in prescribed format) . |
|
Note: In case Office Address (of India) is mentioned in application made by foreign citizens, then it is mandatory to provide following documents as proof for office address in addition to any of the above residence proof: I. Copy of appointment letter/contract from Indian Company and II. Certificate (in original) of address in India of applicant issued by authorized signatory of employer on employer's letter head mentioning the PAN of the employer and III. Copy of PAN card for the PAN mentioned in the employer's certificate. | |
For other than Individuals | |
1. Copy of Certificate of Registration issued in the country where the applicant is located, duly attested by “Apostille” (in respect of the countries which are signatories to the Hague Convention of 1961) or by the Indian Embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India | 1. Copy of Certificate of Registration issued in the country where the applicant is located, duly attested by “Apostille” (in respect of the countries which are signatories to the Hague Convention of 1961) or by the Indian Embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India |
2. Copy of registration certificate issued in India or of approval granted to set up office in India by Indian Authorities. | 2. Copy of registration certificate issued in India or of approval granted to set up office in India by Indian Authorities. |
List of documents which are acceptable as proof of identity and address for applicants other than individual and HUF is as below:
1. Having office of their own in India:
Type of Applicant | Documents for Proof of Identity and Address |
---|---|
Company | Copy of Certificate of Registration issued by the Registrar of Companies. |
Partnership Firm | Copy of Certificate of Registration issued by the Registrar of Firms or Copy of partnership deed. |
Limited Liability Partnership | Copy of Certificate of Registration issued by the Registrar of LLPs |
Trust | Copy of trust deed or
Copy of certificate of registration number issued by Charity Commissioner. |
Association of Persons (AOP), Body of Individuals (BOI), Local Authority or Artificial Juridical Person | Copy of agreement or
Copy of certificate of registration number issued by Charity Commissioner /Registrar of Co-operative Society / any other Competent Authority or any other Document originating from any Central / State Government Department establishing identity and address of such person. |
2. Having no office of their own in India:
Type of Applicant | Documents for Proof of Identity and Address |
---|---|
Company/LLP/Partnership Firms/Trusts/AOP/ BOI/Local Authority/Artificial Juridical Person | 1. Copy of Certificate of Registration issued in the country where the applicant is located, duly attested by “Apostille” (in respect of the countries which are signatories to the Hague Convention of 1961) or by the Indian Embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India(in prescribed format) ; or
2. Copy of registration certificate issued in India or of approval granted to set up office in India by Indian Authorities. |
In such cases, Left Hand Thumb Impression (preferably in black ink) of the applicant should be taken on PAN application form at the place meant for signature. This should be attested by a Magistrate or a Notary Public or a Gazetted Officer, under official seal and stamp.
Yes. Individual applicants including Female applicants (irrespective of their marital status), should write only father’s name in the PAN application form.
However, if an applicant is having only mother as a single parent and wishes to apply for PAN by furnishing the name of mother only, then applicant has to mandatorily tick the relevant box in the application form and mention only mother’s name in the Mother’s Name field. Also, applicant should tick the box for printing mother’s name on the PAN card. Thus, in such a case, father’s name should not be filled in the application form.
Yes. If an applicant is having only mother as a single parent and wishes to apply for PAN by furnishing the name of mother only, then applicant has to mandatorily tick the relevant box in the application form and mention only mother’s name in the Mother’s Name field. Also, applicant should tick the box for printing mother’s name on the PAN card. Thus, in such a case, father’s name should not be filled in the application form.
It is mandatory for the applicants to mention either their "Telephone number" or valid "e-mail ID" so that they can be contacted in case of any discrepancy in the application and/or for receiving PAN through e-mail.
- If landline telephone number is mentioned, it is necessary to mention country code (ISD code) and STD code. In case of mobile number, country code(ISD code) should be mentioned.
- If email ID is mentioned, PAN will be communicated on email ID after it is allotted by the Income Tax Department.
आप परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन आवेदन फॉर्म) के आवंटन के लिए आवेदन भरकर पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म हैं:-.
- फॉर्म ४९ए (भारतीय नागरिकों के लिए)
- फॉर्म ४९एए (विदेशी नागरिकों के लिए)
पैन आवेदन या तो एनएसडीएल वेबसाईट www.protean-tinpan.com (क्लिक करें यहाँ (ऑनलाइन पैन के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें) के माध्यम से या किसी भी प्रोटियन (पूर्व एनएसडीएल ई-गवर्नेंस) टिन-सहायता केंद्र / पैन केंद्रों ( क्लिक करें यहाँ नजदीकी टिन-सहायता केंद्रों/ पैन केंद्रों जहाँ पैन आवेदन जमा किया जा सकता है पर क्लिक कर उसका चयन करें) के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
नहीं,पैन के लिए आवेदन केवल केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचित निर्धारित प्रारूप का उपयोग कर किया जा सकता है। अधिसूचित फॉर्म निम्नानुसार हैं:
- फॉर्म ४९ए (भारतीय नागरिकों के लिए)
- फॉर्म ४९एए (विदेशी नागरिकों के लिए)
आप किसी भी प्रोटियन (पूर्व एनएसडीएल ई-गवर्नेंस) टिन-सहायता केंद्र (टिन-एफसी)/ पैन केंद्र या ऐसे फॉर्म प्रदान करने वाले अन्य स्टेशनरी विक्रेताओं द्वारा पैन आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। इसे प्रोटियन (पूर्व एनएसडीएल ई-गवर्नेंस)- टिन की वेबसाईट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नहीं,फॉर्म को प्रोटियन (पूर्व एनएसडीएल ई-गवर्नेंस) -टिन वेबसाईट से नि:शुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें । आप किसी भी प्रोटियन (पूर्व एनएसडीएल ई-गवर्नेंस) टिन सहायता केंद्र (टिन-एफसी)/ पैन केंद्र से फॉर्म नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
आप प्रोटियन (पूर्व एनएसडीएल ई-गवर्नेंस) द्वारा प्रबंधित किसी भी टिन- एफसी या पैन केंद्रों में सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत रूप से भरा व हस्ताक्षरित पैन आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन आवेदन किया गया है, तो हस्ताक्षरित और सहायक दस्तावेजों के साथ फोटो लगाकर पावती रसीद नीचे दिए गए पते पर भेजे जाने चाहिए:
इनकम टैक्स पैन सर्विस यूनिट
(प्रोटियन (पूर्व एनएसडीएल ई-गवर्नेंस) इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा प्रबंधित)
५वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं ३४१,
सर्वे नं. ९९७/८, मॉडल कॉलोनी,
दीप बंगलो चौक के पास,
पुणे- ४११ ०१६
- यदि भौतिक पैन कार्ड की आवश्यकता है:
पपैन आवेदन फॉर्म जमा करते समय, आवेदक को यह बताना होगा कि भौतिक पैन कार्ड की आवश्यकता है या नहीं,यदि आवेदक भौतिक पैन कार्ड के विकल्प को चुनता है, तो भौतिक पैन कार्ड को प्रिंट कर पत्र-व्यवहार के पते पर भेज दिया जाएगा। पीडीएफ प्रारूप में ई-पैन कार्ड आवेदन में उल्लिखित ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा, बशर्ते आपने ई-मेल आईडी प्रदान की हो। शुल्क इस प्रकार लागू है: - यदि भौतिक पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है:
यदि भौतिक पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है, तो आवेदक को पैन आवेदन जमा करते समय सूचित करना होगा। ऐसे मामलों में, ई-मेल आईडी प्रदान करना अनिवार्य है और ई-मेल आईडी पर पैन आवेदक को ई-पैन कार्ड भेजा जाएगा। ऐसे मामलों में भौतिक पैन कार्ड नहीं भेजा जाएगा। शुल्क इस प्रकार लागू है:क्रमांक वविषयवस्तु शुल्क (लागू करों को छोड़कर) (₹) शुल्क (लागू करों सहित) (₹)
टिन सहायता केंद्र/पैन केंद्र पर जमा किए गए पैन आवेदन१ ई-पैन कार्ड पैन आवेदन फॉर्म में उल्लिखित ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा। ६१ ७२
पैन आवेदन, भौतिक माध्यम (अथार्त प्रोटियन (पूर्व एनएसडीएल ई-गवर्नेंस) को भौतिक दस्तावेज जमा करना) का उपयोग कर ऑनलाइन जमा किए गए१ ई-पैन कार्ड पैन आवेदन फॉर्म में उल्लिखित ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा। ६१ ७२
पैन आवेदन को पेपरलेस माध्यम (ई-केवायसी और ई-साइन/स्कैन आधारित ई-साइन/स्कैन आधारित डीएससी) के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना१ ई-पैन कार्ड पैन आवेदन फॉर्म में उल्लिखित ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा। ५६ ६६
क्रमांक | विषयवस्तु | शुल्क (लागू करों को छोड़कर) (₹) | शुल्क (लागू करों सहित) (₹) |
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१ | भारत में भौतिक पैन कार्ड भेजना (यदि पत्र व्यवहार पते के लिए भारतीय पता प्रदान किया गया है) | ९१ | १०७ |
२ | भारत के बाहर भौतिक पैन कार्ड भेजना (यदि पत्र व्यवहार के लिए प्रदान किया गया पता विदेशी पता है) | ८६२ | १,०१७ |
| |||
१ | भारत में भौतिक पैन कार्ड भेजना (यदि पत्र व्यवहार पते के लिए भारतीय पता प्रदान किया गया है) | ९१ | १०७ |
२ | भारत के बाहर भौतिक पैन कार्ड भेजना (यदि पत्र व्यवहार के लिए प्रदान किया गया पता विदेशी पता है) | ८६२ | १,०१७ |
|
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१ | भारत में भौतिक पैन कार्ड भेजना (यदि पत्र व्यवहार पते के लिए भारतीय पता प्रदान किया गया है) | ८६ | १०१ |
२ | भारत के बाहर भौतिक पैन कार्ड भेजना (यदि पत्र व्यवहार के लिए प्रदान किया गया पता विदेशी पता है) | ८५७ | १,०११ |
पैन आवेदन फॉर्म जमा करने पर आपको १५ अंकों की विशिष्ट पावती संख्या के साथ पावती प्राप्त होगी।
(i) आपके आवेदन करने के ३ दिन बाद आप प्रोटियन (पूर्व एनएसडीएल ई-गवर्नेंस)-टिन की वेबसाईट पर जाकर "स्टेटस ट्रैक" विकल्प का चयन करने के बाद आपके विशिष्ट १५ अंकों की पावती संख्या को दर्ज कर आवेदन के स्टेटस को जान सकते हैं।
(ii) आप मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर एसएमएस (शोर्ट मेसेज सर्विस) के माध्यम से अपने आवेदन का स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको “Protean PAN” के साथ आपके विशिष्ट १५ अंकों की पावती संख्या टाइप कर ५७५७५ पर भेजना होगा। उदाहरण के लिए: एसएमएस Protean PAN०१२३४५६७८९०१२३४लिख कर ५७५७५ पर भेज दें।.
(iii) आप हमारे कॉल सेंटर को०२०-२७२१८०८०पर कॉल करके इंटरएक्टिव वोइस रिसपोंस (आईवीआर) के माध्यम से अपने आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं।
आपको आवेदन फॉर्म को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर्स) में और विशेषत: काली स्याही से भरना चाहिए। पैन आवेदन फॉर्म भरने से पहले सभी निर्देशों को पढ़े।
हाँ, ‘वैयक्तिक’ आवेदकों को फॉर्म में फोटो के लिए दिए गए स्थान पर सफ़ेद बैकग्राउंड (आकार ३.५ सेमी* २.५ सेमी) के साथ दो हालिया रंगीन फोटो को चिपकाना चाहिए। फोटो को फॉर्म के साथ स्टेपल या क्लिप नहीं किया जाना चाहिए। आवेदक को फॉर्म के बाई ओर चिपकाए गए फोटोग्राफ पर इस तरह हस्ताक्षर करना चाहिए कि हस्ताक्षर फोटो के साथ-साथ फॉर्म पर भी हो। पैन कार्ड पर आने वाले फोटो की स्पष्टता फॉर्म पर चिपकाए गए फोटो की गुणवत्ता व स्पष्टता पर निर्भर करेगी।
आपको आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
- क) पहचान का प्रमाण (पीओआई)
- ख) पते का प्रमाण (पीओए)
- ग) जन्मतिथि का प्रमाण (पीओडीबी) (केवल आवेदक की वैयक्तिक और एचयूएफ स्थिति के लिए लागू)
(पीओए) पीओआई और पीओए के लिए दस्तावेज नागरिकता एवं आवेदक की स्थिति पर निर्भर करते हैं।.
वैयक्तिक और एचयूएफ आवेदक जो पैन के लिए आवेदन करते समय भारत के भीतर और बाहर स्थित भारत के नागरिक हैं:
पहचान का प्रमाण | पते का प्रमाण | जन्मतिथि का प्रमाण | |
---|---|---|---|
भारतीय नागरिक (भारत के बाहर स्थित नागरिकों सहित) | |||
(i) निम्न की प्रति | (i) निम्न की प्रति | (i) निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति, यदि वे आवेदक का नाम, तिथि, माह और वर्ष दर्शाते हैं:- | |
क. . भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड; या | क. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड; या | क. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड; या | |
ख. मतदाता फोटो पहचान पत्र, या | ख. मतदाता फोटो पहचान पत्र, या | ख. मतदाता फोटो पहचान पत्र, या | |
ग. ड्राइविंग लाइसेंस; या | ग. ड्राइविंग लाइसेंस; या | ग. ड्राइविंग लाइसेंस; या | |
घ. पासपोर्ट; या | घ. पासपोर्ट; या | घ. पासपोर्ट, या | |
ड. आवेदक की फोटो वाला राशन कार्ड, या | ड. पति/पत्नी का पासपोर्ट, या | ड. पासपोर्ट, या | |
च. शस्त्र लाइसेंस; या | च. आवेदक के पते से युक्त पोस्ट ऑफिस पासबुक; या | च. नागरिकता अधिनियम, १९५५ (१९५५ का ५७) की धारा २ की उप-धारा (१) के खंड में परिभाषित जन्म और मृत्यु के रिजिस्ट्रार या इंडियन कांसुलेट द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत नगरपालिका प्राधिकरण या किसी भी कार्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र; या | |
छ. केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र; या | छ. नवीनतम संपत्ति का कर निर्धारण आदेश, या | छ. केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र; या | |
आवेदक की युक्त पेंशनर कार्ड; या | ज. सरकार द्वारा जारी किया गया अधिवास प्रमाण पत्र; या | ज. सरकार द्वारा जारी किया गया अधिवास प्रमाण पत्र; या | |
(i)केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड या भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना फोटो कार्ड | (i)केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी आवास आवंटन पत्र जो तीन वर्ष से अधिक पुराना न हो; या | (i)केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना फोटो कार्ड; या | |
झ. संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज़; या | झ. पेंशन भुगतान आदेश; या | ||
(ii) मूल में पहचान का प्रमाणपत्र संसद के सदस्य या विधान सभा या नगर पार्षद या राजपत्रित अधिकारी के सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित, जैसा कि मामला (निर्धारित प्रारूप में) हो सकता है; या | (ii) निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति लेकिन ३ महीने से अधिक पुराणी ना हो:
क) बिजली बिल; या ख) लैंडलाइन टेलीफ़ोन या ब्रॉडबैंड कनेक्शन बिल; या ग) पानी बिल; या घ) उपभोक्ता गैस कनेक्शन कार्ड या पुस्तक या पाइप गैस बिल; या ड) बैंक खाता विवरण या नोट २ के अनुसार; या च) डिपोजिटरी खाता विवरण; या छ) क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट; या |
ज. रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेज द्वारा जारी किया गया विवाह प्रमाण पत्र; या झ. शपथ-पत्र में जन्म की तारीख बताते हुए एक मजिस्ट्रेट के सामने शपथ ली गई। |
|
iii) शाखा से लेटर हेड पर मूल बैंक सर्टिफिकेट (जारी करने वाले अधिकारी का नाम और मोहर के साथ) जिसमें आवेदक का विधिवत सत्यापित फोटोग्राफ और बैंक खाता संख्या (निर्धारित प्रारूप में) हो। | iii) संसद सदस्य या विधान सभा या नगर पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पते का प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो (निर्धारित प्रारूप में) या | ||
iv)मूल (निर्धारित प्रारूप में) नियोक्ता प्रमाण पत्र | |||
ध्यान रखें: | ध्यान रखें | ||
१.नाबालिग के मामले में, उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई भी ऐसे नाबालिग के माता-पिता/ अभिभावकों में से किसी के पहचान और पते के प्रमाण के रूप में माना जाएगा, जो नाबालिग आवेदक के लिए पहचान और पते का प्रमाण होगा। | १. आइटम नंबर ७ में उल्लिखित निवास पते के लिए पते का प्रमाण आवश्यक है। | ||
२.एचयूएफ के लिए, हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता द्वारा दिए गए एक हलफनामे में नाम, पिता का नाम और आवेदन की तिथि पर सभी कोपरकेनर्स का पता और उपरोक्त सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि एचयूएफ के कर्ता के नाम के रूप मेंपहचान, पता और जन्म तिथिआवश्यक है। | २.भारत के बाहर निवास कर रहे भारतीय नागरिक के मामले में, निवास देश में बैंक खाता विवरण या अनिवासी (एनआरई) बैंक खाता विवरण की प्रति (तीन महीने से अधिक पुराना नहीं) पते का प्रमाण होगी। |
२.पैन के लिए आवेदन के समय भारत के भीतर और बाहर स्थित विदेशी नागरिक
पहचान का प्रमाण | पते का प्रमाण | |
---|---|---|
वैयक्तिक के लिए | ||
१. पासपोर्ट की प्रति, या | १. पासपोर्ट की प्रति, या | |
२.भारत सरकार द्वारा जारी किए गए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन (पीआईओ) कार्ड की प्रति, या | २.भारत सरकार द्वारा जारी किए गए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन (पीआईओ) कार्ड की प्रति, या | |
३. भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड की प्रति, या | ३. भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड की प्रति, या | |
४. एपोस्टील’ (१९६१ के हेग सम्मेलन के हस्ताक्षरी देशों के संबंध में) द्वारा या जिस देश में आवेदक स्थित है उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास द्वारा या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा विधिवत् सत्यापित अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान संख्या या करदाता पहचान संख्या की प्रति (निर्धारित प्रारूप में) | ४. एपोस्टील’ (१९६१ के हेग सम्मेलन के हस्ताक्षरी देशों के संबंध में) द्वारा या जिस देश में आवेदक स्थित है उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास द्वारा या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा विधिवत् सत्यापित अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान संख्या या करदाता पहचान संख्या की प्रति | |
५. निवासी देश में बैंक खाता विवरण की प्रति, या | ||
६. भारत में अनिवासी बाहरी लोगों (एनआरई) बैंक खाता विवरण की प्रति, या | ||
७. भारत में निवास के प्रमाण की प्रति या राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी आवासीय परमीट, या | ||
८. भारतीय पते को दर्शाने वाले विदेशी पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी पंजीकरण की प्रति, या | ||
९. नियोक्ता द्वारा जारी भारतीय पते की स्वीकृत वीजा की प्रति और नियुक्ति पत्र की प्रति या भारतीय कंपनी और प्रमाणपत्र (मूल) से अनुबंध की प्रति | ||
ध्यान दें: यदि विदेशी नागरिकों द्वारा द्वारा किए गए आवेदन में कार्यालय का पता (भारत का) उल्लिखित है, तो उपरोक्त निवास प्रमाण के साथ कार्यालय के पते के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रदान करना अनिवार्य है: १) नियुक्ति पत्र/ भारतीय कंपनी से अनुबंध की प्रति (२) नियोक्ता के पैन का उल्लेख करते हुए नियोक्ता के पत्र पर नियोक्ता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी किए गए आवेदक के भारत में पते का प्रमाण पत्र (मूल) और (३) नियोक्ता के प्रमाण पत्र में उल्लिखित पैन के लिए पैन कार्ड की प्रति। |
वैयक्तिक के अलावा अन्य के लिए
१. जिस देश में आवेदक स्थित है उस देश में जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की प्रति जो ‘एपोस्टील’ (१९६१ के हेग सम्मेलन के हस्ताक्षरी देशों के संबंध में) द्वारा या जिस देश में आवेदक स्थित है उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास द्वारा या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा विधिवत् सत्यापित हो। | १. जिस देश में आवेदक स्थित है उस देश में जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की प्रति जो ‘एपोस्टील’ (१९६१ के हेग सम्मेलन के हस्ताक्षरी देशों के संबंध में) द्वारा या जिस देश में आवेदक स्थित है उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास द्वारा या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा विधिवत् सत्यापित हो। |
२.भारत में जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए मंजूर किये गये अनुमोदन की प्रति | २.भारत में जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए मंजूर किये गये अनुमोदन की प्रति |
वैयक्तिक और एचयूएफ के अलावा अन्य आवेदकों के लिए पहचान और पते के प्रमाण के रूप में स्वीकृत दस्तावेजों की सूची इस प्रकार हैं
१. भारत में अपने स्वयं का कार्यालय का होना:
आवेदक का प्रकार | पहचान और पते के प्रमाण के लिए दस्तावेज |
---|---|
कंपनी | रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की प्रति। |
साझेदारी फर्म | रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की प्रति या साझानामा की प्रति। |
सीमित देयता साझेदारी | एलएलपी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रार की प्रति |
संस्था | संस्था विलेख की प्रति या पूर्त आयुक्त (चैरिटी कमिश्नर) द्वारा जारी पंजीकरण क्रमांक के प्रमाण की प्रति। |
एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (एओपी), बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (बीओआई), स्थानीय प्राधिकरण या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति | एग्रीमेंट की प्रति या चैरिटी कमिश्नर द्वारा जारी पंजीकरण संख्या के प्रमाणपत्र की प्रति/ सहकारी समिति के रजिस्ट्रार/ कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी या व्यक्ति की पहचान और पता स्थापित करने वाले किसी भी केन्द्रीय / राज्य सरकार के विभाग से जारी किए गए अन्य दस्तावेज |
२.भारत में स्वयं का कार्यालय न होना:
आवेदक का प्रकार | पहचान और पते के प्रमाण के लिए दस्तावेज |
---|---|
कंपनी/एलएलपी/ साझेदारी फर्म/संस्था/एओपी/बीओआई/ स्थानीय प्राधिकरण/कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति | १. जिस देश में आवेदक स्थित है उस देश में जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की प्रति जो ‘एपोस्टील’१९६१ के हेग सम्मेलन के हस्ताक्षरी देशों के संबंध में) द्वारा या जिस देश में आवेदक स्थित है उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास द्वारा या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा विधिवत् सत्यापित हो (निर्धारित प्रारूप में) २.भारत में जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति या भारतीय अधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए दी गई स्वीकृति। |
ऐसे मामलों में, आवेदक के बाएँ हाथ के अंगूठे की छाप (विशेषत: काली स्याही में) हस्ताक्षर के लिए निर्धारित स्थान पर पैन आवेदन पत्र पर लिया जाना चाहिए। यह आधिकारिक मुहर मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।.
हाँ,महिला आवेदकों (विवाहित होने के अलावा) सहित वैयक्तिक आवेदकों को पैन आवेदन फॉर्म में केवल पिता का नाम लिखना चाहिए। हालांकि, यदि कोई आवेदक केवल माता-पिता के रूप में केवल माँ है और माँ के नाम को प्रस्तुत कर पैन के लिए आवेदन करना चाहता/ती है, तो आवेदक को अनिवार्य रूप से संबंधित बॉक्स को चिन्हित करना होगा और माँ के नाम की स्थान पर माँ का नाम लिखना होगा। इसके साथ ही, आवेदक को पैन कार्ड पर माँ का नाम प्रिंट करने के लिए बॉक्स पर निशान लगाना अनिवार्य है। इस प्रकार, ऐसे मामलों में, पिता का नाम आवेदन पत्र में नहीं भरा जाना चाहिए।
हाँ. यदि आवेदक की माँ एकल अभिभावक है तो आवेदक को आवेदन पत्र में संबंधित बॉक्स को अनिवार्य रूप से चिन्हित करना होगा और माँ के नाम की जगह में केवल माँ का नाम लिखना होगा. इसके साथ ही, आवेदक को पैन कार्ड पर माँ का नाम प्रिंट करने के लिए बॉक्स पर निशान लगाना अनिवार्य है. इस प्रकार, ऐसे मामलों में, पिता का नाम आवेदन पत्र में नहीं भरा जाना चाहिए
हाँ,महिला आवेदकों (विवाहित होने के अलावा) सहित वैयक्तिक आवेदकों को पैन आवेदन फॉर्म में केवल पिता का नाम लिखना चाहिए।
- यदि लैंडलाइन टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया गया है, तो कंट्री कोड (आईएसडी कोड) और एसटीडी कोड का उल्लेख करना आवश्यक है। मोबाइल नंबर के मामले में, कंट्री कोड (आईएसडी कोड) का उल्लेख किया जाना चाहिए।.
- यदि ई-मेल आईडी का उल्लेख किया गया है, तो आयकर विभाग द्वारा आवंटित किए जाने के बाद पैन ई-मेल आईडी भेजा जाएगा।.