TAN

TAN / General

TAN or Tax Deduction and Collection Account Number is a 10 digit alpha numeric number required to be obtained by all persons who are responsible for deducting or collecting tax. It is compulsory to quote TAN in all TDS/TCS returns (including e-TDS/TCS return), TDS/TCS payment challans and TDS/TCS certificates.

The provisions of Section 203A of the Income-tax Act, 1961 require all persons who deduct or collect tax at source to apply for the allotment of TAN. The section also makes it mandatory to quote TAN in all TDS/TCS/Annual Information Returns, payment challans and certificates to be issued. If TAN is not quoted, TDS/TCS returns will not be accepted by TIN-Faciliation Centres (TIN-FCs) and challans for TDS/TCS payments will not be accepted by banks. Failure to apply for TAN or not quoting the same in the specified documents attracts a penalty of Rs. 10,000.

All those persons who are required to deduct/collect tax at source on behalf of Income Tax Department are required to apply for and obtain TAN.

टैन या कर कटौती और संग्रह खाता संख्या एक १० अंकों का अल्फा न्यूमरिक नंबर है, जो उन सभी व्यक्तियों को प्राप्त करना आवश्यक है, जो कर काटने या संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार हैं। सभी टीडीएस / टीसीएस विवरण (ई-टीडीएस / टीसीएस वेई सहित), टीडीएस / टीसीएस भुगतान चालन और टीडीएस / टीसीएस प्रमाणपत्रों में टैन का उल्लेख करना अनिवार्य है।

आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा २०३ ए के प्रावधानों में उन सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है जो टैन के आवंटन के लिए आवेदन करने के लिए स्रोत पर कर घटाते हैं या एकत्र करते हैं। यह अनुभाग सभी टीडीएस/ टीसीएस/ वार्षिक सूचना विवरणियों, भुगतान चालान और जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों में टैन का उल्लेख करना अनिवार्य करता है। यदि टैन का उल्लेख नहीं किया जाता है,तो टिन- सहायता केंद्रों (टिन-एफसी) द्वारा टीडीएस/टीसीएस रिटर्न स्वीकार नहीं किया जाएगा और बैंकों द्वारा टीडीएस/टीसीएस भुगतान के चालान को स्वीकार नहीं किया जाएगा। टैन के लिए आवेदन करने में विफलता या निर्दिष्ट दस्तावेजों में उसी का उल्लेख नहीं करने पर १०,००० रुपये का जुर्माना लग सकता है।

उन सभी व्यक्तियों को टैन के लिए आवेदन करना और प्राप्त करना आवश्यक है, जिन्हें आयकर विभाग की ओर से स्त्रोत पर कर काटना/ एकत्र करना आवश्यक है।