TAN

TAN / New TAN

An application for allotment of TAN is to be filed in Form 49B and submitted to any TIN-FC. Addresses of TIN-FCs are available at Protean-TIN website. Alternatively, you can apply for TAN online at the Protean-TIN website.

Form 49B is freely downloadable from Protean e-Gov-TIN website. It is also available at TIN-FCs. Legible photocopies of Form 49B or forms legibly printed exactly as per the format prescribed by ITD are also allowed to be used.

TAN is allotted by the IncomeTax Department on the basis of the application submitted online at Protean e-Gov -TIN website or to TIN-FCs managed by Protean e-Gov. Protean e-Gov will intimate the TAN to the applicant at the address provided in the application.

No. TAN Application can be made only on Form 49B. The application form can be downloaded from ITD website or Protean e-Gov -TIN website or may be obtained from any other source. The application is also available at TIN-FCs.

Yes. But typing should be in capital letters with good impression.

No documents are required to be submitted along with the application for allotment of TAN. However, where the application is being made online, the signed acknowledgment which is generated after filling up the form should be forwarded to Protean e-Gov. Detailed guidelines for submission of application are available on Protean e-Gov - TIN website i.e. www.tin-nsdl.com.

No. TAN which was allotted for Tax Deduction at Source (TDS) can be used for the purpose of TCS. However, if no TAN has been allotted, a duly filled in Form 49B, alongwith the application fees should be submitted at any TIN-FC.

If you are submitting the form at a TIN-FC, the TIN-FC will assist you in correctly filling up Form 49B. Incomplete or deficient applications will not be accepted.

A fee of ₹ 65 + Goods and Service tax (as applicable) should be paid as processing fee at the TIN-FC at the time of submitting Form 49B. If you are applying for TAN online, then the payment can be made vide cheque, demand draft or credit card as per the guidelines given in the Protean e-Gov -TIN website.

An allotment letter is dispatched by Protean e-Gov at the address provided in Form 49B.

You can inquire the status of your application by accessing Protean e-Gov -TIN website at the "Status track" option and quoting your unique 14-digit acknowledgement number after three days of your application date.

टैन के आबंटन हेतु आवेदन फार्म ४९बी में फाइल किया जाना चाहिए और उसे किसी भी टिन - एफसी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए. टिन - एफसी के पते एनएसडीएल - टिन वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. इसके अलावा, आप एनएसडीएल - टिन वेबसाइट पर टैन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

फॉर्म ४९बी को एनएसडीएल - टिन वेबसाइट से नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है. यह टिन - एफसी में भी उपलब्ध है. फार्म ४९बी की सुस्पष्ट फोटो प्रतियां या आईटीडी द्वारा निर्धारित फार्मेट के अनुसार सुस्पष्ट रुप से प्रिंट किये गये फार्मों का भी इस्तेमाल करने की अनुमति है.

टैन एनएसडीएल - टिन वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत किये गये या एनएसडीएल द्वारा प्रबंधित टिन - एफसी को प्रस्तुत किये गये आवेदन के आधार पर आयकर विभाग द्वारा आबंटित किया जाता है. एनएसडीएल आवेेदन में दिये गये पते पर आवेदक को टैन सूचित करेगा.

जी, नहीं. टैन के लिए आवेदन सिर्फ फॉर्म ४९बी में किया जा सकता है. आवेदन फॉर्म आईटीडी वेबसाइट या एनएसडीएल - टिन वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है. आवेदन फॉर्म टिन -एफसी में भी उपलब्ध है.

हां. किन्तु टाइपिंग अच्छी छाप के साथ अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में होनी चाहिए.

नहीं. स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) के लिए आबंटित टैन का इस्तेमाल टीसीएस के लिए भी किया जा सकता है. तथापि यदि कोई टैन आबंटित नहीं किया गया है, आवेदन शुल्क के साथ विधिवत भरा गया फॉर्म ४९बी किसी भी टिन – एफ़सी में प्रस्तुत किया जाए.

टैन के आबंटन हेतु आवेदन के साथ कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है. तथापि जहां आवेदन ऑनलाइन किया जा रहा है, हस्ताक्षरित प्राप्ति-सूचना, जो फॉर्म दाखिल करने के बाद जेनरेट होती है, एनएसडीएल को भेजी जानी चाहिए. आवेदन प्रस्तुत करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश एनएसडीएल-टिन वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

नहीं. स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) के लिए आबंटित टैन का इस्तेमाल टीसीएस के लिए भी किया जा सकता है. तथापि यदि कोई टैन आबंटित नहीं किया गया है, आवेदन शुल्क के साथ विधिवत भरा गया फॉर्म ४९बी किसी भी टिन – एफ़सी में प्रस्तुत किया जाए.

यदि आप टिन-एफ़सी में फॉर्म प्रस्तुत केर रहे हैं तो टिन-एफ़सी फॉर्म ४९बी सही ढंग से भरने में आपकी सहायता करेगा. अपूर्ण या अधूरे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

फॉर्म ४९बी प्रस्तुत करते समय टिन-एफ़सी में प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में रु.६५ + माल और सेवा कर (जो लागू हो) का भुगतान करना होगा. यदि आप ऑनलाइन टैन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो भुगतान एनएसडीएल – टिन वेबसाइट में दिये गए दिशानिर्देशों के अनुसार चेक, डिमांड ड्राफ्ट या क्रेडिट कार्ड के जरिये किया जा सकता है.

फॉर्म ४९बी में दिये गए पते पर एनएसडीएल द्वारा आबंटन पत्र भेजा जाता है.

आप अपने आवेदन के तीन दिनों के बाद एनएसडीएल-टिन वेबसाइट पर “स्टेटस ट्रैक” में जाकर अपनी १४ अंकों की विशिष्ट प्राप्तिसूचना संख्या उद्धृत करते हुए अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं.