TAN / Miscellaneous
TIN-FC will help the deductors/collectors in ascertaining their correct TAN from the database available with them. TAN can also be verified from ITD’s website, wherein there is a facility to find new TAN against old TAN / name and address of the deductor/collector. In case no TAN has been allotted, the deductor will have to file an application in Form 49B along with application fee (₹ 65 + service tax as applicable) either at any TIN-FC or online at Protean e-Gov - TIN website.
Addresses of all TIN-FCs is available on Protean-TIN website.
No. TAN once allotted can be used for all type of deductions/collections.
Yes. All Government deductors are also required to quote the TAN on their TDS / TCS / Annual Information Returns.
Yes. In such case, the name of the Division; name and location of branch or the designation of the person responsible for deducting/collecting tax, whichever is applicable, should be clearly given in the application for allotment of TAN.
Yes. The name and location of branch or the designation of the person responsible for deducting/collecting tax, whichever is applicable, should be clearly given in the application for allotment of TAN.
Quoting of TAN is mandatory in all TDS/TCS/Annual Information returns, whether filed in paper or electronic format. The return, whether in paper or electronic format, will not be received in case correct TAN is not quoted.
No. PAN should never be quoted in the field where TAN is required to be quoted. The purposes for which PAN and TAN are allotted are different. TAN is a unique identification number which is allotted to persons who are deducting or collecting tax at source on behalf of the Income Tax Department. PAN is a unique number allotted to assessees like individuals, companies etc.
टिन - एफसी कटौतीकर्ताओं / संग्रहणकर्ताओं की अपने पास उपलब्ध डेटाबेस से उनके सही टैन का पता लगाने में सहायता करेगा. आईटीडी की वेबसाइट से टैन का सत्यापन किया जा सकता है जिसमें कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता के पुराने टैन / नाम व पते से नये टैन का पता लगाने की सुविधा है. यदि कोई पैन आबंटित नहीं किया गया है तो कटौतीकर्ता को या तो किसी टिन - एफसी में या एनएसडीएल - टिन वेबसाइट पर औनलाइन आवेदन शुल्क (५५ रु. + लागू सेवा कर) के साथ फॉर्म ४९ बी में आवेदन प्रस्तुत करना होगा.
सभी टिन - एफसी के पते एनएसडीएल - टिन वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.
एक बार आबंटित टैन का उपयोग सभी प्रकार की कटौतियों / संग्रहणों के लिए किया जा सकता है.
हां. सभी सरकारी कटौतीकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे अपनी टीडीएस / टीसीएस / वार्षिक सूचना रिटर्न में टैन का उल्लेख करें.
हां. ऐसे मामले में डिविजन का नाम, शाखा का नाम तथा स्थान या कर काटने / संगृहीत करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पदनाम, जो भी लागू हो, टैन के आबंटन हेतु आवेदन में स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए.
जी, हां. शाखा का नाम तथा स्थान या कर काटने / संगृहीत करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पदनाम, जो भी लागू हो, टैन के आबंटन हेतु आवेदन में स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए.
सभी टीडीएस / टीसीएस / वार्षिक सूचना विवरणियों, चाहे वे कागजी स्वरूप में या इलेक्ट्रोनिक रूप में फाइल की जाएं, में टैन का उल्लेख करना अनिवार्य है. यदि सही टैन का उल्लेख नहीं किया गया है तो विवरणी, चाहे वह कागजी स्वरुप में हो या इलेक्ट्रौनिक रूप में, प्राप्त नहीं की जाएगी.
जी, नहीं. जब टैन का उल्लेख किया जाना है तब फील्ड में पैन का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए. पैन तथा टैन के आबंटन के उद्देश्य अलग-अलग होते हैं. टैन एक विशिष्ट पहचान नंबर है जो ऐसे व्यक्तियों को आबंटित किया जाता है जो आयकर विभाग की ओर से स्रोत पर कर काट या संगृहीत कर रहे हैं. पैन कर-निर्धारितियों (एसेसीज़) जैसे व्यक्तियों, कंपनियों आदि को आबंटित एक विशिष्ट नंबर है.